Bilaspur News: कर्तव्यों में लापरवाही पर कनिष्ठ लेखा परीक्षक सुनील यादव निलंबित
बिलासपुर में DEO ने बड़ी कार्रवाई की। युक्तियुक्तकरण और पदोन्नति में अनियमितता पर कनिष्ठ लेखा परीक्षक सुनील कुमार यादव को सस्पेंड किया। मुख्यालय दयालबंद स्कूल किया गया अटैच।

बिलासपुर ब्रेकिंग: कर्तव्यों में गंभीर लापरवाही पर कनिष्ठ लेखा परीक्षक निलंबित, DEO ने की बड़ी कार्रवाई

बिलासपुर, छत्तीसगढ़ 30 सितम्बर 2026 : बिलासपुर जिला शिक्षा विभाग से बड़ी खबर सामने आ रही है। जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) बिलासपुर ने पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही और अनुशासनहीनता बरतने पर कनिष्ठ लेखा परीक्षक श्री सुनील कुमार यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दयालबंद, विकासखंड बिल्हा, जिला बिलासपुर निर्धारित किया गया है।

क्या है पूरा मामला? सीएम हेल्पलाइन से हुई थी शिकायत
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक सुनील कुमार यादव के विरुद्ध युक्तियुक्तकरण एवं संशोधित पदोन्नति प्रकरण में कथित अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई थी। यह शिकायत सीधे सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से शासन तक पहुंची थी, जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले को गंभीरता से लिया।
तीन सदस्यीय जांच समिति ने की जांच, दो बार पेश की रिपोर्ट
शिकायत की सत्यता की जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया था। जांच समिति ने सभी संबंधित दस्तावेजों और अभिलेखों का परीक्षण किया और अपनी जांच रिपोर्ट दो चरणों में, पहली 31 अगस्त 2026 और दूसरी 23 सितम्बर 2026 को जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपी। जांच प्रतिवेदन में प्रथमदृष्टया अनियमितता पाए जाने की पुष्टि हुई।
नोटिस का जवाब असंतोषप्रद, इसलिए हुआ निलंबन
जांच रिपोर्ट के आधार पर श्री सुनील कुमार यादव को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर जवाब मांगा गया था। उन्होंने 25 सितम्बर 2026 को अपना जवाब प्रस्तुत किया, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी ने उनके जवाब को संतोषप्रद नहीं पाया।
पदीय दायित्वों में गंभीर अनियमितता को प्रथमदृष्टया प्रमाणित मानते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों के तहत निलंबन की कार्रवाई की है।
अब क्या होगा?
आदेश के अनुसार निलंबन अवधि में श्री सुनील कुमार यादव को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।