Bilaspur Breaking :-बिलासपुर में रेत माफिया पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, 66 FIR के बाद सीपत खैरा डगनिया केस में 2 को 1 साल की जेल
बिलासपुर कलेक्टर के 15 जून 2025 के आदेश पर 9 थानों में 66 अवैध खनन पर FIR। खैरा डगनिया जंगशाला में ट्रैक्टर CG 10 AE 0553 जब्त, कोर्ट ने 2 आरोपियों को 1 साल कठोर कारावास और 25000 जुर्माना सुनाया।

बिलासपुर में रेत माफियाओं की उल्टी गिनती शुरू! कलेक्टर के आदेश पर 9 थानों में 66 FIR, खैरा डगनिया जंगशाला में पकड़े गए ट्रैक्टर CG 10 AE 0553 के 2 तस्करों को 1-1 साल की कठोर कारावास

बिलासपुर :- जिले में अवैध खनिज उत्खनन और रेत तस्करी के खिलाफ जिला प्रशासन ने आर-पार की लड़ाई शुरू कर दी है। कलेक्टर महोदय द्वारा 15 जून 2025 को दिए गए विशेष निर्देश के बाद खनिज, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बिलासपुर द्वारा 01/10/2026 को जारी प्रेस विज्ञप्ति क्रमांक 2184/खनि/2026 के अनुसार जिले में कुल 66 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज की गई है। ये सभी प्रकरण विशेष न्यायाधीश, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 जिला बिलासपुर में प्रक्रियाधीन है।

कोटा से हिर्री तक 9 थाना क्षेत्रों में चला विशेष अभियान
प्रशासन ने जिन इलाकों में सबसे ज्यादा अवैध कारोबार फल-फूल रहा था वहीं निशाना बनाया है। इनमें कोटा, रतनपुर, सीपत, सिविल लाइन, सरकंडा, मस्तूरी, पचपेड़ी, चकरभाठा और हिर्री थाना क्षेत्र शामिल हैं। इन क्षेत्रों में रात के अंधेरे में रेत की चोरी कर करोड़ों का खेल चल रहा था, अब प्रशासन की इस कार्रवाई से माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है।
खैरा डगनिया जंगशाला के पास रंगे हाथ पकड़ाया था अवैध रेत से भरा ट्रैक्टर
इन्हीं 66 मामलों में सबसे चर्चित मामला ग्राम खैरा डगनिया जंगशाला के समीप का है। 16 अक्टूबर 2025 को आरोपी जलेश्वर कश्यप पिता सुखदेव कश्यप निवासी खैरा डगनिया थाना सीपत और अमर कुमार केंवट पिता संतकुमार केंवट निवासी चोरहादेवरी थाना रतनपुर ट्रैक्टर मय ट्रॉली वाहन क्रमांक CG 10 AE 0553 से खनिज रेत का अवैध परिवहन करते पाए गए थे। मौके पर ही वाहन को जब्त कर ट्रैक्टर मय ट्रॉली को पुलिस थाना सीपत की अभिरक्षा में रखा गया था।
कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, दो तस्करों को भेजा जेल
उक्त प्रकरण में 30 सितंबर 2026 को माननीय न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, खान और खनिज अधिनियम 1957 जिला बिलासपुर द्वारा निर्णय पारित किया गया। न्यायालय ने आरोपी जलेश्वर कश्यप एवं अमर कुमार केंवट को दोषी ठहराते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) सहपठित 3(5) के अंतर्गत 1-1 वर्ष के कठोर कारावास व 1000-1000 रुपये अर्थदंड एवं धारा 4(1), 4(1क), 21 खान और खनिज अधिनियम 1957 के अंतर्गत 25000-25000 रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
विभाग की दो टूक – अवैध खनन करने वाले हतोत्साहित होंगे
खनिज विभाग ने कहा है कि इस कार्रवाई से अवैध उत्खननकर्ता और परिवहनकर्ता पूरी तरह हतोत्साहित होंगे तथा जिले में अवैध उत्खनन व परिवहन की रोकथाम हो सकेगी। विभाग ने साफ किया है कि जिले में अवैध खनन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है और आगे भी ऐसी कठोर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।




